કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે

Friday, February 20, 2015

संवैधानिक अनुच्छेद

संवैधानिक अनुच्छेद



1. अनुच्छेद 1
यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है।

2. अनुच्छेद 3
संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों,समीओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है ।

3. अनुच्छेद 5-11
नागरिकता का प्रवाधान


4. अनुच्छेद 12-35
मौलिक अधिकार का प्रावधान

5. अनुच्छेद 36-51
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

6. अनुच्छेद 51(क)
मौलिक कर्तव्य

7. अनुच्छेद 52-73
भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्यक्षेत्राधिकार

8. अनुच्छेद 74-75
मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और उसके कर्तव्य

9. अनुच्छेद 79
संसद का गठन

10. अनुच्छेद 80
राज्यसभा का गठन

11.अनुच्छेद 81
लोकसभा का गठन

12. अनुच्छेद 123
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार
13. अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

14. अनुच्छेद 153-162
राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार

15. अनुच्छेद 163-164
राज्य के मंत्रिपरिषद् सहमुख्यमंत्री

16. अनुच्छेद 168-195
राज्य विधायिका

17. अनुच्छेद 216
उच्च न्यायालय का गठन

18. अनुच्छेद 239(क)
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

19. अनुच्छेद 243
पंचायती राज,नगरपालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध

20. अनुच्छेद 248
अविशिष्ट विधी संबंधी शक्तिया
21. अनुच्छेद 266
भारत और राज्यों की संचित निधियां

22. अनुच्छेद 267
आकस्मिक निधियां

23. अनुच्छेद 280
वित्त आयोग का गठन

24. अनुच्छेद 281
वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें

25. अनुच्छेद 312
अखिल भारतीय सेवाएं

26. अनुच्छेद 315
संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन

27. अनुच्छेद 320
संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

28. अनुच्छेद 324
भारत का निर्वाचन आयोग

29. अनुच्छेद 330
लोकसभा में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण

30. अनुच्छेद 331
लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

31. अनुच्छेद 343-351
संघ की भाषा,प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में ।

32. अनुच्छेद 352-360
आपातकालीन �

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